बाल विवाह रोकने के लिए शासन के गंभीर प्रयास
भोपाल। बाल विवाह हुआ तो घोड़ी वाले बैंड वाले और हलवाई को होगी जेल।
सामूहिक विवाह सम्मेलन में कोई भी बाल विवाह का प्रकरण सामने ना आए। इसके लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन में बाल विवाह की सूचना देने के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कलेक्टर तरूण पिथोडे़ ने कहा कि बाल विवाह कराने वाले माता पिता, भाई बहन, परिजन शामिल बाराती, सेवा देने वाले जैसे टेंट हाउस, प्रिन्टर्स, ब्यूटी पार्लर, हलवाई, मैरिज गार्डन, घोड़ी वाले, बैंड बाजे वाले, कैटर्स, धर्मगुरू, पंडित, समाज के मुखिया, आदि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने के साथ उन्हें जेल भेजा जाएगा। बाल विवाह होने पर कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना डायल 100, 0755-2530110 एवं चाइल्ड लाइन के हेल्प लाइन नंबर 1098 पर भी दे सकता है।
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