हनीट्रैप:हाईकोर्ट ने कहा, 15 दिन में पेश करे स्टेटस
SIT प्रमुख को बार-बार न बदलने के आदेश
इंदौर साहनी ट्रैप बहु चर्चित हनी ट्रैप मामले में सोमवार को दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को आदेशित किया कि वह 15दिन में 4 अक्टूबर को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। साथ ही बार- अक्टूबर तक 'स्टेटस रिपोर्ट तलब बार एसआईटी प्रमुख को न बदलें। की थी। न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। और शैलेन्द्र शुक्ला ने शासन द्वारा याचिकाकर्ता इंदौर निवासी लिफाफे में प्रस्तुत 'स्टेटस रिपोर्ट दिग्विजय सिंह भंडारी के अधिवक्ता निरीक्षण करने के बाद उस मनोहर लाल दलाल के अनुसार, असंतोष जाहिर किया। कोर्ट ने कहा मामले की जांच सीबीआई या अन्य कि बतौर जांच अधिकारी सक्षम संस्था से कराने, एसआईटी (ओआईसी) कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत प्रमुख को तीन बार बदले जाने और करने वाले एसपी अवधेश गोस्वामी मीडिया रिपोट्स के माध्यम से सामने का अन्यत्र तबादला न किया जाएआ रहे हाईप्रोफाइल लोगों के नाम के वर्तमान में जांच कर रही एजेंसी एकत्र चलते जांच प्रभावित होने जैसी साक्ष्यों की सक्षम प्रयोगशालासे जांच आशंकाओं को आधार बनाकर दो कराए। एक अक्टूबर को तीसरी अलग-अलग याचिकाएं दायर की राज्य शासन ने एसआईटी में फेरबदल गई थीं। कोर्ट ने पूर्व में दोनों कर सीनियर आईपीएस राजेन्द्रकुमार याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस किए जाने का निर्णय लिया था। इसके अधीक्षक रुचिवर्धन मित्र को सदस्य मद्देनजर अदालत ने राज्य शासन को नियुक्त किया था।
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